डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) रिटायरमेंट के सभी निवेश विकल्पों में से सबसे बेहतर निवेश का ऑप्शन है. इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा फंड मिलता है. इस योजना के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस को सरल बनाया गया है, जो विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करती है. आप इस योजना में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और आपको लाखों रुपये तक की पेंशन (Tax Saving Scheme) मिल सकती है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए किया गया निवेश भी आपको टैक्स से बचने में मदद कर सकता है. टैक्स दायित्वों को कम करने के लिए अब एसबीआई (SBI) द्वारा निवेशकों को इस योजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्या लाभ हैं?
18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है. जैसे ही यह योजना मैच्योर होती है, 60 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है और शेष 40 प्रतिशत वार्षिकी खरीदकर निवेश किया जा सकता है. आयकर विभाग (Income Tax Department) की धारा 80C और 80CCD के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. खाते से 60 प्रतिशत निकासी करने के बाद भी आप इस योजना के तहत हर महीने पेंशन पा सकते हैं.
इस योजना के तहत न्यूनतम निवेश सीमा क्या है?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दो नए खाते खोलता है. टीयर 1 के तहत कम से कम 500 रुपये का निवेश होना चाहिए. जबकि टीयर 2 के तहत कम से कम 1000 रुपये का निवेश होना चाहिए. हालांकि सिर्फ टीयर वन इनकम टैक्स राहत के लिए पात्र है. धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स कटौती दी जा सकती है.
एनपीएस खाते से बाहर निकलने के क्या ऑप्शन हैं?
कुल राशि का कम से कम 40 प्रतिशत 60 वर्ष के बाद वार्षिकी में लगाया जाना चाहिए. इसके तहत सिर्फ 60 प्रतिशत की निकासी की अनुमति है. 75 वर्ष की आयु तक, यह राशि किसी भी समय निकाली जा सकती है. अगर पूरा कॉर्पस 5 लाख रुपये तक है तो इसे पूरा निकाला जा सकता है. लेकिन, अगर आप 60 साल की उम्र से पहले पैसा निकालते हैं तो कुल कॉर्पस का सिर्फ 20 फीसदी ही निकाला जा सकता है. 80 फीसदी पैसा लगाना जरूरी होगा. 2.5 लाख तक की पूरी रकम निकाली जा सकती है.
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NPS Account: निवेशकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से कैसे मिलता है लाभ? ऐसे बचाएं टैक्स