डीएनए हिंदी: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अनिवार्य कर दिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को छोड़ने के बाद वार्षिकी भुगतान में तेजी लाने और सरल बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2023 तक ग्राहकों द्वारा कुछ दस्तावेज अपलोड किए जाएं.
भारत में पेंशन के समग्र सुपरविजन और रेगुलेशन के लिए एक नियामक संस्था पीएफआरडीए ने कहा, "सब्सक्राइबर के हित में और उन्हें वार्षिकी आय के समय पर भुगतान के साथ लाभान्वित करने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा."
NPS सब्सक्राइबर्स के लिए क्या हैं नए बदलाव?
PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स को ये डॉक्युमेंट्स अपलोड करने को कहा है. निकास और वार्षिकी के समानांतर प्रोसेसिंग के लिए, कुछ निकासी और केवाईसी (KYC) डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने चाहिए. उन डाक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं:
- एनपीएस निकासी/निकास प्रपत्र
- निकासी फॉर्म में उल्लिखित पहचान और पते का प्रमाण
- आपके बैंक खाते का प्रमाण
- स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कार्ड की प्रति
NPS को कैलकुलेट करने का तरीका
अगर आपका मासिक योगदान 3,000 रुपये है और आप 34 वर्ष के हैं, तो आपके पास पेंशन खाता भुगतान करने के लिए अभी भी 26 साल हैं. अनुमानित 10% वार्षिक ROI या ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए. एनपीएस में 9.36 लाख रुपये के कुल मूल निवेश के साथ आपको एनपीएस कैलकुलेशन के मुताबिक मैच्योरिटी पर 44.35 लाख रुपये मिलेंगे.
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NPS: हर महीने करें 3 हजार रूपये का निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 44.35 लाख रुपये