डीएनए हिंदी: भारतीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला समृद्धि योजना और अन्य जैसी छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) जमा करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इन दस्तावेजों को जमा करने में विफल रहने पर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, किसी भी निवेश, निकासी या अन्य लेनदेन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
पहले, इन योजनाओं में निवेश के लिए आधार कार्ड जमा करने की जरुरत नहीं होती थी. हालांकि 31 मार्च 2023 से अब यह जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वे विकल्प के रूप में आधार नामांकन पर्ची या नामांकन संख्या प्रदान कर सकते हैं. खाता खुलवाने के छह महीने के अंदर आधार कार्ड देना जरूरी है.
अगर कोई व्यक्ति छह महीने के भीतर अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) जमा करने में विफल रहता है, तो उनका स्माल सेविंग स्कीम अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या प्रदान किए जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा. इसके अलावा, खाता खोलने के समय पैन कार्ड (PAN Card) या फॉर्म 60 जमा करना जरूरी है. इस दस्तावेज़ को जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दो महीने के भीतर पैन कार्ड उपलब्ध कराने तक निवेश खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके अलावा, डाकघर या बैंक को अन्य दस्तावेजों की भी जरुरत हो सकती है.
भारत सरकार ने फर्जी गतिविधियों को रोकने और छोटी बचत योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार और पैन कार्ड जमा करना जरूरी कर दिया है. आधार और पैन कार्ड को छोटी बचत योजनाओं से जोड़कर, सरकार का उद्देश्य किसी भी झूठी पहचान को समाप्त करना और निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है. सरकार व्यक्तियों को इस अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि अनुपालन न करने पर उनका स्माल सेविंग स्कीम अकाउंट बंद या फ्रीज किया जा सकता है.
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