डीएनए हिंदी: यूनियन बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) 1 फरवरी 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी. हालांकि इस दौरान इनकम टैक्स दायर करने की तारीख भी करीब आती जा रही है. अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपये है तो भी आप टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको टैक्स बचत के लिए प्लानिंग (Income Tax Saving Plan) करनी होगी. यहां हम कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे कि कैसे अप 8 लाख रुपये की सैलरी पर 0 टैक्स देंगे.
होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन
अगर आपने घर लिया है तो उसकी EMI भी देते होंगे. अब इनकम टैक्स के सेक्शन 24(b) को समझें तो इस सेक्शन के तहत आप होम लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. यानी 8 लाख रुपये में अब आपके पास 6 लाख रुपये बचे.
LIC, PPF और PF पर टैक्स में छूट
इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आपको LIC, PPF और PF जैसे निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है. आप इन सभी के निवेश पर 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं. वहीं एन्यूटी प्लान पर 80 CCD (1B) के तहत भी टैक्स में रियायत पा सकते हैं. इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक पर इनकम टैक्स एम छूट (Income Tax Deduction) पा सकते हैं. इस तरह अब आपके पास 4.50 लाख रुपये बचे.
सरकार की पेंशन स्कीम में निवेश
अगर आपने अभी तक NPS में निवेश नहीं किया है तो जल्द से जल्द निवेश करना शुरू कर दें. इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत आपको 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिलती है. बता दें कि ये छूट सेक्शन 80 (C) के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट के ऊपर होती है. यानी आप इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपये तक की बचत कर रहे हैं. इस तरह अब आपके पास 2.5 लाख रुपये बचे जिससे इसपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
अब आपकी 8 लाख सैलरी होने के बावजूद भी आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं.
यह भी पढ़ें:
HDFC Bank: NRI उठा सकते हैं बैंकिंग सेवा का पूरा लाभ, देश के किसी भी कोने से करें निवेश
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Income Tax Slab Salary Deduction: सैलरी है 8 लाख रुपये? तो जान लीजिए टैक्स कटेगा या नहीं