डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) के संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी किया है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners Welfare) ने केंद्र सरकार के रिटयर्ड कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि कम्यूटेशन से पहले ऑरिजिनल बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत देय है. संबंधित विभाग ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) भी जारी किया है.
सरकार ने किया क्लीयर
पेंशन गणना पर क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि इस विभाग में रेफ्रेंसेस / रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ऑरिजिनल बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत देय है या कम्यूटेशन के बाद कम की गई पेंशन पर. अब यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्यूटेशन से पहले ऑरिजिनल बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत देय है या वेतन आयोग आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित के रूप में कम्यूटेशन से पहले ऐसी मूल पेंशन पर न कि कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद कम की गई पेंशन पर. स्पष्टीकरण से इस भ्रम पर विराम लगने की उम्मीद है कि क्या कम्यूटेशन से पहले ऑरिजिनल बेसिक पेंशन पर डीआर लाभ देय है या कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर.
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38 फीसदी है महंगाई राहत
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत, केंद्र सरकार के पेंशनर्स लिए मौजूदा या वर्तमान डीआर दरें 38 फीसदी हैं, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले बेसिक पेंशन पर की जाती है, न कि कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर. 38 फीसदी की डीआर दर 1 जुलाई 2022 से लागू है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 प्रतिशत डीए और डीडीआर वृद्धि की घोषणा की थी.
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7th Pay Commission: महंगाई राहत पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण, जानें क्या दी जानकारी