केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. ये NDA गवर्नमेंट की एक नई योजना हैं, जिसे नेशनल पेंशन          स्‍कीम (NPS) के समांतर पेश किया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों के लिए  NPS और UPS चुनने का विकल्प होगा. ये पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देगी. ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी. हालांकि, देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम भी चालू है. चलिए आज हम आपको UPS, NPS और OPS में अंतर और इनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बताते हैं. 

क्या है UPS
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई नई पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस स्कीम में कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन दी जाएगी जो लोस्ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत होगा. इश पेंशन के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 सैल सर्विस करना होगा. कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी दिया जाएगा. इसके साथ ही मिनिमम एश्‍योर्ड पेंशन के तहत जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्‍हें कम से कम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी.


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UPS, NPS और OPS में कितना अंतर?

1. UPS का लाभ सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन NPS के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं. जबकि OPS सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है.

2. OPS में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी जबकि NPS में वेतन से 10% (बेसिक+डीए) काटा जाता है और UPS में सेम अमाउंट कटेगा, लेकिन इसमें सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी. 

3. OPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है, जबकि NPS के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है. वहीं, UPS में महंगाई के हिसाब से मंहगाई राहत (DR) दिया जाएगा. 

4. UPS में ग्रेच्युटी के अलावा एक बड़ी रकम रिटार्यमेंट के वक्त दिया जाएगा. OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी निश्चित नहीं होती है. 

5. UPS में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि OPS में किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है. वहीं NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा.

6. OPS औऱ UPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन के लिए कोई इनवेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि NPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है.

7. UPS में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन का प्रावधान है. OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि NPS में यह प्रावधान नहीं है.

8. यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि OPS में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. 

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what is the difference between nps ops and ups know about the new government pension scheme
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NPS और OPS से कितना अलग है UPS? Detail में समझिए
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NPS और OPS से कितना अलग है UPS? Detail में समझिए
 

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