डीएनए हिंदी: देश में बैंकों के कामकाज पर नजर रखने का जिम्मा आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के पास होता है. आरबीआई (RBI) कोई भी खामी मिलने पर बैंकों पर कार्रवाई से नहीं चूकता है. हाल ही में आरबीआई ने कोरोना महामारी समेत 48 मामलों में नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैंकों 73.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है. हालांकि इस कार्रवाई से कई बैंक खुश नहीं है. वह इसकी विस्तुत रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिली है.  

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकों पर छोटे विवरण प्रदान करने वाले संक्षिप्त आदेशों में जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के कुछ प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाए हुए एक बैंक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस बात से बैंक नाराज है. बैंक ने आरबीआई से पूरी डिटेल रिपोर्ट की मांग की है.

आरबीआई ने जुर्माना लगाने की बताई ये वजह

आरबीआई द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि बैंकिंग नियामक समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है. आदेश आरबीआई की वेबसाइट पर पैराग्राफ के रूप में हैं, इसमें उल्लंघन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. दूसरी ओर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे नियामकों के दंड आदेश अधिक विस्तृत हैं. आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने अपने आदेशों में उल्लंघन और कार्यप्रणाली का उल्लेख किया है.

आरबीआई के आदेशों के खिलाफ उठी ये मांग 

आरबीआई द्वारा 30 महीने की लंबी अवधि का आकलन कर बैंक व वित्तीय एजेंसियों पर जुर्माने के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण बनाने की मांग उठ रही है. जहां केंद्रीय बैंक निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकें. वहीं एक्सपर्टस भी आरबीआई के फैसलों की आलोचना कर रहे हैं.

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rbi imposed 73 crore rupees fine banks from last 30 months but not giving details of violation report
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RBI ने बैंकों की गलती पर लगाया 73 करोड़ रुपये का जुर्माना, अब उसी के खिलाफ जाने
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RBI ने बैंकों की गलती पर लगाया 73 करोड़ रुपये का जुर्माना, अब उसी के खिलाफ जाने के विकल्प तलाश रहे Bank