डीएनए हिंदी: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पिछले कुछ वर्षों से लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर हंटर चला रहा है. इसी के तहत अब आरबीआई ने एक को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थित मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड (Mudhol Co Operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
RBI का यह आदेश 8 जून से प्रभावी हो गया है. आरबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद मुधोल सहकारी बैंक को जमाओं के पुनर्भुगतान और नकदी लेने से भी रोक दिया गया है. ऐसे में खाताधारकों की मुसीबतों बढ़ सकती हैं.
बैंक के पास नही है पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.
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ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक के नियमानुसार जिन ग्राहकों की रकम बैंक में जमा है वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) के तहत अपनी रकम ले सकते हैं. इस नियम के अनुसार 5 लाख रुपये तक की बीमा रकम देने का नियम है. इससे ज्यादा की रकम आपको नहीं मिलेगी.
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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, अब खाताधरकों को कैसे मिलेगा पैसा?