डीएनए हिंदी: सरकार ने सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है. जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है. जो लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं वे भी इस पेंशन योजना के पात्र हैं. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आपसी सहयोग से PM-KMY का संचालन करते हैं. अगर आप भी इस योजना के बारे में अंजान है और आप भी जानना चाहते है कि आप इस योजना के पात्र है या नहीं तो यहां पर पूरी डिटेल विस्तार से दी हुई है.
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी देती है. यह 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु सीमा के साथ एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है. योजना में किसानों के नामांकन की उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होगा.
इस पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ), जो 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष की आयु तक के हैं, और जो बहिष्करण मानदंड के दायरे में नहीं आते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं.
कौन है अपात्र?
पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, नीचे वे लोग हैं जो इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले एसएमएफ.
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएमएसवाईएम) का विकल्प चुनने वाले किसान
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम) का विकल्प चुनने वाले किसान
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- सभी संस्थागत भूमि धारक; तथा
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति.
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं.
पीएम किसान लाभार्थी
एसएमएफ के पास इन नियमों के अनुसार, पीएम-किसान योजना से प्राप्त वित्तीय लाभों से पीएम-किसान योजना में अपने स्वैच्छिक योगदान को घटाने का विकल्प होगा.
पात्र एसएमएफ जो पीएम-किसान लाभ का उपयोग पीएम-केएमवाई में योगदान करने के लिए करना चाहते हैं, उन्हें बैंक खातों से स्वचालित निकासी को अधिकृत करने के लिए नामांकन-कम-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा करना होगा जिसमें उनका पीएम-किसान लाभ होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि उनका योगदान समय पर किया जाता है.
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पीएम-किसान योजना के लाभार्थी कौन नहीं हैं
पात्र एसएमएफ जो पीएम-किसान लाभार्थी नहीं हैं या जिन्होंने पीएम-किसान लाभों से भुगतान अधिकृत नहीं किया है, उन्हें बैंक खाते के आॅटोमैटिक डेबिट को अधिकृत करने के लिए नामांकन-कम-ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म जमा करना होगा जो आमतौर पर उनके द्वारा बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है.
योजना के डॉक्युमेंट्स के अनुसार, “केंद्र सरकार कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से भी पेंशन कोष में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करेगी. ऐसे सह-योगदानों का लेखा-जोखा अलग से द्वारा रखा जाएगा
इन सह-अंशदानों के साथ-साथ समय-समय पर होने वाली निधि आय का उपयोग निहित होने की तिथि पर पेंशन भुगतान के लिए किया जाएगा. समय से पहले निकासी के मामले में ग्राहकों को सह-अंशदान का भुगतान नहीं किया जाएगा. ऐसे मामले में, फंड की कमाई के साथ सह-योगदान को पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
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