डीएनए हिंदी: खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले, पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज के ऐसे पैकेटों को पांच फीसदी जीएसटी (GST) से छूट मिलेगी, जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रविवार देर रात को कई सवाल-जवाब जारी किए जिनमें कई शंकाओं का समाधान किया गया और स्पष्टीकरण दिया गया है. ‘एफएक्यू’ में कहा गया कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा होगा तो नहीं लगेगा जीएसटी
पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था. इसमें कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर जीएसटी नहीं लगेगा. सीबीआईसी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा.
यह भी पढ़ें:- High Value Transactions से पहले करना होगा यह काम, वर्ना होगा नुकसान
इस पर भी नहीं लगेगा टैक्स
बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे. उसने उदाहरण दिया कि 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस टैक्स से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित महंगाई आज से ही बढ़ जाएगी.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
टैक्स फ्री होंगे 25 किलो से ज्यादा के आटा, दाल और चावल के पैकेट