डीएनए हिंदी: ओला कैब (Ola Cabs) में सफर पूरा करने से पहले एक ग्राहक को उतार दिया गया. इसको लेकर कंज्यूमर ने शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि यात्रा पूरी करने से पहले चालक ने उसे उतरने के लिए मजबूर किया और मजबूरन यात्री को अधिक राशि का भुगतान भी करना पड़ा.
दरअसल, हैदराबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने ओला कैब्स से कहा है कि वह ग्राहक को एक अधूरी यात्रा के लिए अधिक शुल्क लेने के बाद मुआवजे के रूप में 95,000 रुपये का भुगतान करें. शिकायतकर्ता जाबेज़ सैमुअल ने हैदराबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से ओला कैब्स से मुआवजा दिलाने की मांग की थी.
ग्राहक ने की थी शिकायत
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे अक्टूबर 2021 में की गई यात्रा के लिए 861 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि ड्राइवर ने उसे बीच रास्ते में गंतव्य स्थान से 5 किमी पहले ही छोड़ दिया था. वहीं इस मामले में आयोग ने ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 861 रुपये का ट्रिप चार्ज ब्याज के साथ (12% प्रति वर्ष) और मानसिक पीड़ा के लिए 88,000 रुपये और कार्यवाही की लागत के लिए 7,000 रुपयेका मुआवजा दे.
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गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत दर्ज शिकायत में सैमुअल ने कहा कि 19 अक्टूबर 2021 को उसने चार घंटे के लिए ओला कैब्स से कैब बुक की थी. सैमुअल ने आरोप लगाया कि कैब बहुत गंदी थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ड्राइवर ने एयर कंडीशनर चालू करने के उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था और बदतमीजी की थी. इसके चलते उस शिकायतकर्ता को वैकल्पिक वाहन को चुनना पड़ा और कुछ कार्यक्रमों को छोड़ना पड़ा.
बिल के लिए आते थे फोन
शिकायतकर्ता के मुताबिक अधूरी यात्रा के लिए 861 रुपये का बिल जेनरेट होने के बाद सैमुअल ने कहा कि उन्होंने ईमेल के जरिए शिकायत की थी. इसमें भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है. इसके बाद सैमुअल ने कहा कि ओला कस्टमर केयर के अधिकारियों ने बार-बार फोन करके बिल का भुगतान करने के लिए कहा कि जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2022 में इसका भुगतान कर दिया, हालांकि वास्तविक यात्रा की दूरी केवल 150 से 200 रुपये होनी चाहिए.
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ऐसे में अब कंज्यूमर फोरम ने इस मामले में OLA Cabs को शिकायतकर्ता को 95 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही यूजर्स के एक्सपीरियंस को आसान बनाने को कहा है.
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Ola Cab Driver ने बीच रास्ते में यूजर को उतारा, अब कंपनी को देना पड़ेगा 95,000 रुपये का मुआवजा