डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की तारीख नजदीक आ रही है। फिर भी कई लोग पशोपेश में है कि उन्हें इनकम टैक्स भरना  चाहिए या नहीं, आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना चाहिए या नहीं। वास्तव में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम लिमिट (Taxable Income Limit0 से कम है तो भी आपको कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद टैक्स का पेमेंट करना होगा। यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो यह आवश्यक है कि आप भारतीय कर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें। साथ ही अबर आपका बिजली का बिल (Electricity Bill) सालाना आधार पर एक लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो भी आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।  आइए आपको भी बताते हैं कि किसे अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना है।

क्या है बेसिक छूट लिमिट?
यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2021-22 (असेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए नई, रियायती आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स की उम्र के बावजूद, मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये होगी। सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजंस को उच्च छूट सीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा इस प्रकार है:- 
आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022, 21 अप्रैल, 2022 को सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार नई परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत व्यक्ति की आय मूल छूट राशि से कम होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

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यदि नीचे दिए गए किसी भी मानदंड को पूरा किया जाता है, तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा

कारोबार में बिक्री 60 लाख और उससे अधिक होने पर 
यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां उनके व्यवसाय में 60 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

10 लाख रुपये से अधिक की व्यावसायिक आय
यदि पिछले वर्ष के लिए उनके प्रोफेशनल ग्रॉस रेवेन्यू का योग 10 लाख रुपये से अधिक है, तो व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करना होगा।

टीडीएस या 25,000 रुपये से अधिक
यदि टीडीएस या टीसीएस कुल 25,000 रुपये या उससे अधिक है तो वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए। यह नियम वरिष्ठ नागरिकों पर  तब लागू होगा जब उनका संयुक्त टीडीएस या टीसीएस प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये या उससे अधिक है।

अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपये
अगर किसी इंडीविजुअल के बैंक खातों में पिछले वित्तीय वर्ष 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा। 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान के तहत शर्तें 

बैंक खाते में 1 करोड रुपये से अधिक की राशि़
जिसने बैंक या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है। 

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विदेश यात्रा पर 12 लाख रुपये से अधिक खर्च 
जिसने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को विदेश यात्रा करने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि खर्च की है। 

1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल 
जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान एक बिल में या कुल आधार पर एक लाख रुपये से अधिक बिजली बिल का भुगतान किया है। इसका मतलब है कि हर घंटे औसतन 12 रुपये बिजली का बिल चुकाने वालों को कंपलसरी इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा।

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ITR Filing: Those who pay this much electricity bill every hour will have to pay income tax
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ITR Filing: हर घंटे इतना बिजली का बिल चुकाने वालों को देना होगा इनकम टैक्स
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ITR Filing: हर घंटे इतना बिजली का बिल चुकाने वालों को देना होगा इनकम टैक्स