डीएनए हिंदी: सैलरीड और नॉन-ऑडिटिड टैक्स असेसीज के लिए टैक्स जमा करने की डेडलाइन (ITR Filing deadline) तेजी के साथ नजदीक आ रही है. 31 जुलाई तक सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को टैक्स भरने की अपनी देनदारी का निर्वहन करना होगा. इसके अलावा, यदि आप दी गई डेडलाइन तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जाएगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर रिटर्न भरने की डेडलाइन से चूक जाने के बाद टैक्सपेयर्स को कितना जुर्माना चुकाना होता है.
विलम्ब शुल्क
यदि आप 31 जुलाई, 2022 की डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2022 तक दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं. हालाँकि, आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा. अगर सालाना आमदनी 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो आपकी लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यदि आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये है.
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अनपेड टैक्स पर ब्याज
अगर 31 जुलाई, 2022 के बाद अनपेड इनकम टैक्स है, तो बकाया राशि पर 1 प्रतिशत का ब्याज लागू होता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स की राशि गलती से दाखिल की गई थी या नहीं. करदाता को 31 जुलाई से बकाया कर ब्याज सहित जमा करना होगा. इसके साथ ही अगर किसी महीने की 5 तारीख को या उसके बाद बकाया टैक्स का भुगतान किया जाता है तो पूरे महीने का ब्याज देना होगा.
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घाटे को आगे बढ़ाएं
करदाताओं को व्यवसाय संचालन या अन्य आय के खिलाफ संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई करके अपनी देयता को कम करने की अनुमति है. नुकसान को बाद के वर्षों में ले जाने की अनुमति है. हालांकि, यह विलंबित आईटीआर के मामले में लागू नहीं होता है. नुकसान को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब आईटीआर 31 जुलाई, 2022 से पहले रिटर्न दाखिल किया गया हो.
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ITR Filing : 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया रिटर्न तो लगेगा जुर्माना, जानें कितनी जेब होगी खाली