डीएनए हिंदी: जब आपकी कुल आय में चालू वर्ष में एरियर (Arrear) के रूप में प्राप्त कोई पिछला बैलेंस शामिल होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इस तरह की कमाई पर अधिक टैक्स के भुगतान के बारे में सोचने लगते हैं. पिछले वर्ष की आय में वृद्धि आपको हाई टैक्स स्लैब (Tax Slab) में डाल देती है. अब आपको इस बात की परवाह करने की जरुरत नहीं है. ऐसी परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) आपके काम आ सकती है. एरियर प्राप्त करने में देरी के कारण आपको किसी भी अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 धारा 89(1) के तहत टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत प्रदान करता है. सीधे शब्दों में कहें तो, यदि आपको भुगतान में देरी हुई है और आप उस वर्ष के लिए कम टैक्स ब्रैकेट में हैं, जिसके लिए आपको धन प्राप्त हुआ है, तो आप ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे. 

टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियम, किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त सैलरी एरियर पर पैदा होने वाली टैक्स लायबिलिटी के संबंध में रिटर्न क्लेम किया जा सकता है. धारा 89(1) के अनुसार एरियर पर टैक्स बेनिफिट की अनुमति है, और इसे क्लेम करने के लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 10ई दाखिल करना जरूरी है. फॉर्म 10ई को वित्त वर्ष 2014-15 से लागू किया गया था. कोई भी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके इसे दाखिल कर सकता है. कर राहत का दावा करने के लिए इसे दाखिल करना अनिवार्य है, और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले इसे पूरा करना आवश्यक है.

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टैक्सपेयर्स को संबंधित वित्तीय वर्षों में एरियर से संबंधित डिटेल, जैसे इनकम और टैक्स लायबिलिटी, अनेक्चर 1 में जमा करना जरूरी है, जो फॉर्म 10 ई का हिस्सा बनता है. जानकार सलाह देते हैं कि फॉर्म 10ई भरते समय रिलेवेंट प्री फाइनेंशियल ईयर की टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स रिटर्न अपने साथ रखे. 

फॉर्म 10ई कैसे फाइल करें?

  • सबसे पहले www.incometax.gov.in पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद, ई-फाइल <इनकम टैक्स फॉर्म> फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें.
  • दिखाई देने वाली स्क्रीन पर, व्यक्तियों के पास कोई व्यवसाय, व्यावसायिक आय नहीं है टैब पर क्लिक करें, और फॉर्म 10ई चुनें.
  • आपको दूसरी स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा. 
  • असेसमेंट ईयर का चयन करें, और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें.
  • आगे दिखाई देने वाली स्क्रीन पर, फॉर्म भरना शुरू करने के लिए लेट्स गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करें.
  • अब आय के ब्यौरे के संबंध में रेलेवेंट आइटम्स का चयन करें, और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें.
  • अगली स्क्रीन पर, लिंक पर क्लिक करें और प्रत्येक सेक्शन के लिए डिटेल प्रदान करें.
  • फॉर्म 10ई में सभी डिटेल भरने के बाद, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें.
  • फिर ई-वेरिफाई के लिए आगे बढें.
  • ट्रांजेक्शन आईडी और एक्नोलिजमेंट रिसिप्ट नंबर का उल्लेख करते हुए फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने पर एक संदेश दिखाई देगा.

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Income Tax Return: How to save tax on arrears received this year, know here
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Income Tax Return: इस साल मिले एरियर पर कैसे बचाए टैक्स, जानें यहां 
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Income Tax Return: इस साल मिले एरियर पर कैसे बचाए टैक्स, जानें यहां