आयकर विभाग (Income Tax) ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत, अगर किसी टैक्सपेयर का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो टैक्सपेयर को दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा. लिंक करने की डेडलाइन 31 मई की है. अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है, तो अभी फटाफट कर लें. आधार और पैन कार्ड लिंक करने की पूरी प्रक्रिया यहां से जान सकते हैं.
31 मई से पहले जरूर कर लें पूरा यह काम
आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhar Pan Linking) को लिंक करने की डेडलाइन 31 मई है. अगर तब तक आपने लिंक नहीं किया, तो फिर काफी नुकसान हो सकता है. आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड धारकों और टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक कर लें. ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन पैन कार्ड पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा.
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पैन आधार को ऐसे करें लिंक
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना काफी आसान है. इसके लिए ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
1. सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. 'Quick Links' के सेक्शन पर क्लिक करें और 'Link Aadhaar' का विकल्प आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा.
3. यहां पर आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा और फिर Validate विकल्प पर क्लिक करें.
4. आधार कार्ड में दर्ज आपका नाम और मोबाइल नंबर डालें और Link Aadhaar पर क्लिक करें.
5. मोबाइल नंबर डालें और उस पर आए ओटीपी को यहां डालें और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करें.
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31 मई से पहले आधार और पैन कार्ड लिंक कर लें, नहीं तो देना होगा दोगुना लगान