डीएनए हिंदी: जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक (47th GST Council Meet) ने सरकार के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए नई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने और कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. उदाहरण के लिए, काउंसिल ने 1000 रुपये से कम के होटल के कमरों (Hotel Room Rate) पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है. अब तक, होटल के टैरिफ सीमा से ऊपर के टैरिफ पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया था. यह कदम पर्यटन क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है जो वर्तमान में कोविड-19 संकट (Covid-19 Crisis) से उबर रहा है. इस बीच, जीएसटी काउंसिल ने चेक पर 18 प्रतिशत सरचार्ज लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है, भले ही वे चेक खुले हों या बुक फॉर्म में हों. चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर जीएसटी लगाया जाएगा.
मांस, मछली, दही और पनीर होंगे महंगे
इसके अलावा, मांस, मछली, दही और पनीर जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर अब जीएसटी लगेगा. चावल और गेहूं जैसे अनपैक किए गए खाद्य पदार्थों को पैक करने पर अब 5% जीएसटी लगेगा. अन्य समान वस्तुएं जो अब जीएसटी के दायरे में आ गई हैं, उनमें मांस (जमे हुए को छोड़कर), शहद, सूखे फलियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, गुड़, मुरमुरा (मुरी), कॉयर पिथ कम्पोस्ट और जैविक खाद शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल - माल और सेवा कर लगाने पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के बाद यह कदम उठाया गया है - लेवी को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से छूट वापस लेने पर राज्यों के मंत्रियों के एक समूह की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.
इन्हें मिलती रहेगी छूट
दो दिवसीय बैठक के पहले दिन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के पैनल ने पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों के लिए वर्तमान जीएसटी छूट की समीक्षा करने के लिए जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया. साथ ही, जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि जो सामान अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड हैं, उन्हें जीएसटी से छूट मिलती रहेगी.
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47th GST Council Meet : दही, पनीर, होटल, बैंक सुविधाएं होंगी महंगी