डीएनए हिंदी: ऑनलाइन शॉपिंग पर हम सभी विश्वास करते हैं कि सामान अच्छा ही होगा लेकिन कई बार लोगों के साथ E-commerce कंपनियां बड़ा अपराध करती हैं. वहीं Flipkart ने कुछ ऐसा ही बड़ा अपराध किया है. वहीं अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने फ्लिपकार्ट पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना आवश्यक मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए लगाया है.
दरअसल, CCPA ने इस ई-कॉमर्स कंपनी को प्रेशर कुकर रिकॉल करने मतलब वापस मंगवाने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत लौटाने के निर्देश भी दिए हैं. मंत्रालय ने कहा है कि सभी प्रेशर कुकर, डोमेस्टिक प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) के अनुसार होने चाहिए. 1 फरवरी 2021 को लागू किया गया था. सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी 598 प्रेशर कुकरों के उपभोक्ताओं को सूचित करने, उन्हें वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमतों को लौटाने और 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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इस मामले में एक रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “कंपनी को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नॉन-स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है.” मंत्रालय ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये की कमाई की थी.
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कुछ इसी तरह हेलमेटों की बिक्री में भी अनियमितता पाई जाती है. मंत्रालय ने कहा, 1,435 प्रेशर कुकर और 1,088 हेलमेट जो अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं थे, उन्हें BIS द्वारा जब्त कर लिया गया है. CCPA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए बनाए गए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
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खराब प्रोडक्ट बिकने दे रहा था Flipkart, CCPA ने लगाया तगड़ा जुर्माना