RBI penalty on New India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इसके तहत बैंक ना ही कोई नए लोन दे पाएगा, ना ही कोई डिपॉजिट ले पाएगा. यहां तक कि किसी नए निवेश लेने और देनदारी चुकाने पर भी रोक लगा दी गई है. डिपोजिटर्स को सिर्फ पांच लाख तक डिपोजिट करने का अधिकार होगा. बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे.
चिंताजनक स्थिति
आरबीआई का यह एक्शन उन ग्राहकों के लिए चिंताजनक है, जिनका अकाउंट न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में है. आरबीआई ने जमाकर्ताों के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है. अब डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिलेगा. यानी अगर लोगों के पैसे डूबते हैं तो खाताधारकों के 5 लाख रुपये तक इंश्योरेंस के तहत कवर होंगे. बैंक ने यह कार्रवाई क्यों की है, इसको लेकर अभी आरबीआई की तरफ से इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं आई है. हालांकि, यह कहा जा रहा है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे.
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छह महीने तक लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
हालांकि, इन निर्देशों को RBI द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा. RBI बैंक की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में आवश्यक कार्रवाई करेगा. ये निर्देश 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं.
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