Online Taxi Service: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी ओला को अपने ग्राहकों के प्रति अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बरतने का निर्देश दिया है. CCPA ने कहा कि ओला कैब को ग्राहकों को रिफंड का तरीका चुनने की सुविधा देनी होगी, जिससे वे सीधे बैंक खाते में या कूपन के रूप में रिफंड प्राप्त कर सकें.
इसे सेवाओं में आएगी पारदर्शिता
अपने आदेश में, CCPA ने ओला से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी बुक की गई ऑटो राइड्स हैं उनके ग्राहकों को बिल या रसीद उपलब्ध कराए. यह कदम सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है. CCPA ने पाया कि ओला की 'नो-क्वेश्चन-आस्क्ड' रिफंड नीति के तहत ग्राहकों को सिर्फ कूपन कोड ही दिया जाता है, जिससे वे केवल अगली राइड के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं. वही ग्राहकों से यह विकल्प भी नहीं मांगा जाता कि वो किस रूप में रिफंड चाहते हैं.
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9 अक्तूबर तक मिली इतनी शिकायतें
वहीं CCPA ने इस नीति को ग्राहक अधिकारों का उल्लंघन माना है. उनका कहना है कि रिफंड नीति का उद्देश्य यह नहीं है कि ग्राहक केवल अगली राइड बुक करने के लिए कूपन का इस्तेमाल करें. साथ ही, CCPA ने यह भी पाया कि जब ग्राहक ओला पर बुक की गई ऑटो सवारी की रसीद चाहते हैं, तो ऐप रसीद देने से मना कर देता है, जो ऐप की शर्तों में बदलाव के कारण होता है. वहीं इस साल 9 अक्तूबर तक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ओला कैब्स के खिलाफ कुल 2,061 शिकायतें मिली हैं. इनमें से अधिकतर शिकायतें अधिक किराया वसूलने और ग्राहकों को रिफंड न देने से जुड़ी हुई हैं.
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ओला की रिफंड पॉलिसी में बदलाव, ग्राहक चुन सकेंगे सीधे बैंक में रिफंड का विकल्प