डीएनए हिंदी: चुनाव आयोग (Election Commission) आज दिल्ली के नगर निगम चुनावों (MCD Election) की तारीखों के ऐलान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. वहीं इस बार खास बात यह है कि आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर नियम बेहद सख्त कर दिए हैं. इसके तहत अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे का कैंपेन कर्फ्यू लागू करने का प्रवाधान भी शामिल है. इस स्थिति में प्रत्याशी और राजनीतिक दल सार्वजनिक बैठक, नुक्कड़ सभा और रैली भी नहीं कर सकेंगे.

प्रचार पर सख्त आयोग

चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान से पहले ही आचार संहिता के नियम जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक चुनाव प्रचार से जुड़े किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेनी ही होगी. इसके साथ ही एक राजनीतिक दल की तरफ से सिर्फ 10 स्टार प्रचारक मान्य होंगे. वहीं गैर अधिकृत दल के स्टार प्रचारकों की संख्या मात्र 5 रखी गई है. 

इन चीजों पर सख्त प्रतिबंध

वहीं एमसीडी चुनावों की खास बात यह भी है कि इस बार चुनाव प्रचार में बाइक रैली पर प्रतिबंध घोषित किया गया है. इसके अलावा नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोग ही मान्य होंगे. वहीं जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी सख्त पाबंदी तय की गई हैं. नुक्कड़ सभा में अधिकतम 50 लोग ही मौजूद हो सकते हैं. वहीं प्रचार के लिए केवल 5 वाहनों को ही मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 

बूथ एजेंट के लिए भी शर्त

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर राजनीतिक दल का बूथ एजेंट वही बनेगा जो उस पोलिंग स्टेशन का मतदाता भी हो. अगर वह मतदाता नहीं है तो वह बूथ एजेंट नहीं बन सकता है. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी बूथ पर एजेंट बनेगा उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए. 

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गौरतलब है कि आज होने वाले चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले जारी आयोग की गाइडलाइन बेहद सख्त मानी जा रही है जिससे सहज ढंग से चुनाव संपन्न हो सकें.

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MCD Election 2022: Campaign curfew will be taken for 12 hours in corporation election campaign, there will be
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चुनाव आयोग ने बनाए सख्त नियम
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MCD Election 2022: Campaign curfew will be taken for 12 hours in corporation election campaign, there will be a ban on street gatherings and rallies at night
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