डीएनए हिंदी: कल (14 फरवरी) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), गोवा (Goa) और पंजाब (Punjab) में वोटिंग है. वोटिंग के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज वोटर आई (Voter ID) है. मतदाता पहचान पत्र चुनाव आयोग (Election Commission) 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को जारी किया जाता है.
वोटर आईडी न सिर्फ वोटिंग के लिए जरूरी है बल्कि दूसरे जरूरी कामों में भी इस्तेमाल होता है. यह आपका नागरिक पहचान पत्र भी है. कई जरूरी दस्तावेजों में भी इसका इस्तेमाल अनिवार्य हो गया. वोटर आईडी कार्ड को पहली बार सही ढंग से 1993 में पेश किया गया था. आईडी कार्ड पर पहली बार नाम और पता छपा. अब वोटर आईडी कार्ड पर एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड छपा होता है. चुनाव आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में योग्य मतदाताओं की एक सूची तैयार करता है. वोट देने के लिए यह कार्ड जरूरी होता है.
वोटिंग से पहले लोगों को यह सलाह दी जाती है कि मतदान से पहले मतदाता यह जांच लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. अगर आपका नाम गायब है तो आप चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं.
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कैसे Voter ID के इस्तेमाल से जाने लिस्ट में देखें अपना नाम?
1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल - www.nvsp.in पर जाएं
2. पेज पर 'सर्च इन इलेक्टोरल रोल' पर क्लिक करें.
3. https://electoralsearch.in/ पर क्लिक करें.
4. रिडायरेक्ट पेज पर आप अपने वोटर आईडी डिटेल्स में आप अपना विवरण देख सकते हैं.
5. यहां आप अपने नाम, लिंग, राज्य, जन्म तिथि, जिला, पिता या पति के नाम का इस्तेमाल कर जानकारी हासिल कर सकते हैं.
6. अपना विवरण दर्ज करने के बाद, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट करें
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अगर सर्च करने पर आपका नाम आता है तो आप 14 फरवरी को वोट करने योग्य हैं. यदि आपका नाम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि आप चुनावों में मतदान करने के योग्य नहीं हैं.
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