Supreme Court ने बरी किया बच्ची से रेप-हत्या में फांसी पाने वाला आरोपी, बताया ये कारण

शीर्ष अदालत ने कहा- गवाहों के बयान में गंभीर भिन्नता है, जिसे नजरअंदाज किया गया. पीड़ित को न्याय के लिए किसी दूसरे से अन्याय नहीं कर सकते.