Talaq-e Hasan: तलाक-ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- प्रथम दृष्टया नहीं लगता ये गलत है
Talaq e Hasan hearing: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए हसन के खिलाफ दाखिल याचिका पर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि तलाक-ए हसन अनुचित नहीं है.