सेक्स से इनकार को नहीं बना सकते 'तत्काल तलाक' का आधार, जानें Delhi High Court ने क्यों कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्स से इनकार करना उन अपवादों की श्रेणी में नहीं आता जिसके आधार पर तत्काल शादी को खत्म कर दिया जाए.