अगर आपने ITR में नहीं किया है Crypto Assets का जिक्र तो करना होगा यह काम
मौजूदा वित्तीय वर्ष से, सरकार ने क्रिप्टो असेट्स या वर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDA) के लिए एक विशेष कराधान व्यवस्था (Special Taxation System) शुरू की है. इसके तहत, क्रिप्टो असेट्स की बिक्री (Crypto Sssets Sale) से होने वाले लाभ पर 30 फीसदी की एक समान दर से टैक्स लगाया जाता है.
Tax on Cryptocurrency: ऐसे कैलकुलेट करें क्रिप्टो टैक्स, 30 हजार के प्रोफिट पर कितना लगेगा कर
Tax on Cryptocurrency: 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो असेट्स से इनकम पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्सेशन लागू हो चुका है। इसके लिए इनकम टैक्स भरने वाले फॉर्म में भी इसकी व्यवस्था की गई है।