Bulldozer Action: 'मंदिर हो या दरगाह, सड़क निर्माण में नहीं बन सकते बाधा', बुलडोजर एक्शन पर SC की बड़ी टिप्पणी

आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन प्रथा को एक कानूनी रूपरेखा में लाने की कोशिश की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धार्मिक संरचना सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो. 

बुलडोजर एक्शन पर Supreme Court की सख्त टिप्पणी, दोषी का घर तोड़ने को लेकर कही ये बात

आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने ऐसे घर तोड़ने की बात को गलत ठहराया है.