Bulldozer Action: 'मंदिर हो या दरगाह, सड़क निर्माण में नहीं बन सकते बाधा', बुलडोजर एक्शन पर SC की बड़ी टिप्पणी
आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन प्रथा को एक कानूनी रूपरेखा में लाने की कोशिश की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धार्मिक संरचना सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो.