जानें क्या है 'बैठने का अधिकार'? भारत के सिर्फ दो राज्यों में लागू है यह कानून

भारत के ज्यादातर राज्यों की दुकानों में 10-11 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को खड़े होकर काम करना पड़ता है.