जवानी में हुआ था सेलेक्शन, 28 साल बाद बुढ़ापे में मिलेगी जॉइनिंग, पढ़ें क्या है मामला

शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंकुर गुप्ता की नियुक्ति का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें पद के लिए आयोग्य ठहराने में गलती हुई थी.