संविदा कर्मचारी ने मांगी Maternity leave तो नौकरी से हाथ धो बैठी, Karnataka High Court ने मामले में सुना दिया ये बड़ा फैसला
कर्नाटक में एक महिला ने मैटरनिटी लीव मांगी तो उसकी नौकरी चली गई. मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य किसी संविदा कर्मचारी की नौकरी ऐसे नहीं छीन सकता.