Supreme Court: पिता ने गर्भवती बेटी का किया था कत्ल, SC ने माफ की मौत की सजा, जानें वजह

एकनाथ किसन कुम्भारकर ने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या की, क्योंकि उसने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बदलकर 20 साल की सख्त सजा में तब्दील कर दिया है. जानें कोर्ट ने क्यों दी आरोपी को राहत? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.