संविदा कर्मचारी ने मांगी Maternity leave तो नौकरी से हाथ धो बैठी, Karnataka High Court ने मामले में सुना दिया ये बड़ा फैसला

कर्नाटक में एक महिला ने मैटरनिटी लीव मांगी तो उसकी नौकरी चली गई. मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य किसी संविदा कर्मचारी की नौकरी ऐसे नहीं छीन सकता.

Video: NITI Aayog ने Maternity Leave 9 महीने करने का सुझाव दिया है, क्या है Working Moms की राय

देशभर की Working Ladies को नौ महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है. इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल का बयान सामने आया है. वी के पॉल ने इसको लेकर फिलहाल सुझाव दिया है. वी के पॉल ने कहा है कि “सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि या duration छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने पर विचार करना चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि क्या महिलाओं को बच्चे की देखभाल और खुद वापिस office के work mode में आने के लिए पूरे 9 महीने की Maternity Leave की जरूरत है? सोसाइटी के अलग-अलग प्रोफेशन में मौजूद महिलाओं से हमने बात कर इसपर उनकी राय मांगी.