30 दिनों के अंदर ITR को E-Verify करें वर्ना...10 प्वाइंट में समझें Income Tax Department का नया नियम
अब तक, ITR को E-Verify करने या ITR-V को डाक के माध्यम से भेजने की समय अवधि, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद, आईटीआर अपलोड करने की तारीख से 120 दिन थी.