गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट! 27 अक्टूबर तक पुलिस नहीं काटेगी चालान
गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति का यातायात चालान नहीं काटेगी.
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अगर किसी वाहन में फैंसी सायरन और प्रेशर हॉर्न लगा हो तो पुलिस तुरंत उसे रोककर चालान काट देती है. क्योंकि यह भी अवैध संशोधनों की सूची में आता है.
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ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ब्लड डोनेट करना और स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की सजा हर जगह चर्चा का विषय भी बनी हुई है. ये नए नियम पंजाब में लागू किए गए हैं. पंजाब सरकार में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है.