बिलकिस बानो गैंगरेप केस: सभी 11 दोषियों ने जेल में किया सरेंडर, खारिज हो गई थी सजा माफी

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषियों ने गुजरात की गोधरा जेल में जाकर सरेंडर कर दिया है. इन लोगों की सजा माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

क्या दोषियों को फिर जाना होना जेल? Detail में जानें Supreme Court का फैसला

Bilkis Bano Gange Rape Case में Life Imprisonment की सजा पाने वाले 11 लोगों को 15 अगस्त 2023 को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया था. इन 11 लोगों की रिहाई के बाद देशभर में इसका खूब विरोध भी देखने को मिला. आज Supreme Court ने दोषियों को रिहा करने के Gujarat Government के फैसले रद्द कर दिया है. Justices BV Nagarathna and Ujjal Bhuyan की बेंच ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है. आगे कहा कि Gujarat Government को रिहाई का फैसला लेने का अधिकार नहीं है. वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है. सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो इसका पूरा अधिकार वहां की राज्य सरकार को है क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है.