बदलापुर एनकाउंटर: अक्षय शिंदे के सिर में कैसे मारी गोली? HC ने उठाए सवाल, परिजनों ने मांगी सुरक्षा
कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आरोपी के किस अंग पर गोली चलानी है. ऐसी स्थिति में पुलिस को आरोपी के पैर या हाथ पर गोली चलानी चाहिए थी.
Badlapur Encounter: 'इसे मुठभेड़ नहीं कह सकते...', आरोपी अक्षय की मौत को लेकर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से कहा गया कि 'जिस वक्त उसने पहला ट्रिगर दबाया था, दूसरे लोगों की पकड़ में वो आसानी से आ सकते थे. वो कोई बहुत बड़ा या बहुत ताकतवर शख्स नहीं था. इसे स्वीकार करना कठिन है. इसे मुठभेड़ नहीं माना जा सकता है.'