डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर प्रशासन (Noida Administration) ने अब नए साल तक यानी 2 जनवरी 2023 तक के लिए धारा 144 (Section-144) लगा दी है. प्रशासन ने यह फैसला त्योहारी सीजन और अहम दिनों को देखते हुए लिया है. 144 के तहत अब 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकेंगे. इसको लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि नियमों के उल्लघंन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले मुंबई में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
प्रशासन के आदेश में इस फैसले को लेकर सख्त जानकारी दी गई है. आदेश के अनुसार आगामी त्योहारों एवं महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में दिनांक 5/12/2022 से 2/1/2023 तक धारा 144 लागू की गई है. इमरजेंसी सेवाओं और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, शेष सभी को प्रतिबंधों का पालन करना होगा.
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इन चीजों पर रहेगी रोक
पुलिस प्रशासन के आदेश के अनुसार नोएडा में इन चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
- 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक.
- जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा.
- पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित.
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक.
- जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित.
- बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक.
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इन चीजों पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
- विवाह समारोह.
- कब्रिस्तानों/कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस.
- पीवीआर, थिएटर.
- अदालतों और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों की सभा.
- शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास विधानसभाएं.
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नोएडा में लागू हुई धारा 144, पुलिस कमिश्नरेट ने इन चीजों पर लगा दी सख्त रोक