डीएनए हिंदी: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से मना करने पर इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) पर बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने IndiGo पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए थे.

डीजीसीए ने कहा कि जांच में यह सामने आया है कि IndiGo एयलाइंस स्टाफ का बच्चे के साथ बर्ताव बेहद खराब था, जिसकी वजह से यह मामला इतना बढ़ गया. DGCA ने साथ यह भी कहा कि भविष्य में  ऐसी घटनाएं फिर न हो यह सुनिश्चित करने के लिए वह अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव करेगा.

'एयरलाइन स्टाफ बच्चे को ठीक से संभाल नहीं सका'
डीजीसीए ने इस घटना को लेकर कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है. रेग्युलेटर ने कहा कि एयरलाइन स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे को ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिथि को खराब किया. इस मामले में स्टाफ को ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था. डीजीसीए ने कह कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, कंपनी का स्टाफ सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्लुलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को सही से नहीं निभा सका और ऐसा करने में वो विफल रहे.

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IndiGo पर लगा 5 लाख का जुर्माना
डीजीसीए ने कहा कि स्टाफ के इस बर्ताव को देखते हुए कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.

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बच्चा पैनिक की स्थिति में था
इंडिगो स्टाफ ने 7 मई को दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इंडियों ने इस मामले में सफाई भी दी थी. कंपनी ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 7 मई को एक विशेष रूप से दिव्यांग बच्चा अपने परिवार के साथ उड़ान में नहीं जा सका क्योंकि वह पैनिक की स्थिति में था. ग्राउंड स्टाफ ने अंतिम समय तक उसके शांत होने का इंतजार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. 

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DGCA fined IndiGo airlines Rs 5 lakh for preventing disabled child from boarding flight
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फ्लाइट में दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से रोकने पर IndiGo पर लगा 5 लाख का जुर्माना
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DGCA ने IndiGo पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, दिव्यांग बच्चे को नहीं दी थी फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत