RAUS IAS Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज IAS कोचिंग संस्थान में हुए हादसे पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.
तीस हजारी कोर्ट ने कार चालक और बेसमेंट के मालिक समेत सभी 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
फिलहाल इन सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. वहीं कोर्ट ने गाड़ी चालक मनुज कथूरिया की भी गलती मानी है. कोर्ट ने मनुज कथूरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उसने तेज कार चलाई. बल्कि उसे राहगीरों ने आगे आने वाली समस्या के बारें में बताया भी लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी.
कोर्ट का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ पता चलता है कि आरोपी पानी से भरी सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था. इससे पानी का बड़ा हिस्सा सड़क से बाहर निकल आया. इसी की वजह से कोचिंग सेंटर कथित का गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में चला गया. पानी के अंदर जाने से तीन बच्चों की मौत हो गई.
दरअसल ड्राइवर मनुज कथूरिया ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की है. मनुज कथूरिया की इस मांग पर कोर्ट ने पुलिस ने जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिका रद्द करते हुए 7 अगस्त को अगली सुनवाई तरीख घोषित की है.
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कार चालक मनुज कथूरिया की पैरवी कर रहे वकील तरुण राणा का कहना है कि " मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने आखिर मनुज कथूरिया को गिरफ्तार क्यों किया है. वह तो एक सामान्य आदमी की तरह वहां से गुजर रहा था.
उसका बेसमेंट तोड़ने का कोई इरादा तो नहीं था. उसे पता भी नहीं था कि अगर वह इस रास्ते से गुजरेगा तो बिल्डिंग का गेट टूट जाएगा. उसकी जगह गाड़ी में कोई भी हो सकता है.
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दिल्ली कोचिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत नहीं, कोर्ट ने मानी SUV ड्राइवर की गलती