डीएनए हिंदी: निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए दिन पर दिन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कड़े कदम उठा रही है. अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने वालों के व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए कारण बताओ नोटिस और समन भेजेगा.

पहले SEBI इन तरीकों से भेजता था नोटिस 

अभी तक शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने वालों को  SEBI रजिस्टर्ड पोस्ट, कूरियर, फैक्स और ईमेल के जरिए नोटिस भेजता था. अब उसने अपने तरीकों में बदलाव करते हुए  व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है.

मनीकंट्रोल के मुताबिक एक एक्सपर्ट ने बताया. "सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े नियमों, रेगुलेशन और फ्रेमवर्क में समय-समय पर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन किए जाते रहे हैं. मौजूदा समय अब नोटिस भेजने के तरीकों में बदलाव लाने की मांग करता है."

सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस भेजने के तरीके में कर चुका है बदलाव

11 जुलाई 2020 को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानूनी सहमती जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ईमेल (E-MAIL) के अलावा  व्हाट्सएप (WhatsApp) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिये भेजे गए नोटिस और समन भी मान्य होंगे.

'ब्लू-टिक' फीचर का हो रहा है इस्तेमाल 

अदालते व्हाट्सएप (WhatsApp) के 'ब्लू-टिक' फीचर का इस्तेमाल कर के यह तय कर रही हैं कि प्राप्तकर्ता को नोटिस या समन मिला की नही.

मनीकंट्रोल के मुताबिक SEBI के एक पूर्व अधिकारी ने बताया, "मार्केट रेगुलेट ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को तुरंत अपना लिया है और वित्त मंत्रालय को यह सिफारिश भेजा है कि लॉक-डाउन जैसी स्थिति नहीं रहने पर SEBI के मैसेजिंग ऐप के जरिए नोटिस भेजने के फैसले को लागू रखा जाए."

Url Title
SEBI changed its method, will send notice through Whatsapp and Telegram
Short Title
SEBI ने बदला अपना तरीका, WhatsApp और Telegram के जरिए भेजेगा नोटिस
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
SEBI
Caption

SEBI

Date updated
Date published