सुप्रीम कोर्ट का आदेश 'बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति अभी नहीं'

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. वकील तरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है और केंद्र को एक हफ्ते के अंदर इसपर जवाब देने को कहा गया है. केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी यानी की सरकार के जवाब तक कानून पर यथास्थिति बनी रहेगी.