IT Act की धारा 66A हो चुकी है खारिज, फिर भी दर्ज हो रहे केस, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

IT Act section 66a: सात साल पहले रद्द की जा चुकी आईटी ऐक्ट की धारा 66ए के तहत अभी भी केस दर्ज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई.