Sharad Yadav को खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 15 दिन का समय

कोर्ट ने कहा कि यादव को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए चार साल से ज्यादा का समय हो गया है ऐसे में उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा.