17 की उम्र में भी Muslim लड़की कर सकती है शादी, जानिए Punjab-Haryana High Court ने क्यों कहा?

याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में यह दलील दी थी कि मुस्लिम कानून के तहत यौनावस्था में प्रवेश करना और बालिग होना एक तरह है.