उचित शिक्षा के बाद लड़कियां शादी करें, उम्र थोपने से नहीं मिलेंगे वांछित परिणाम: RSS
नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रस्तावित कानून को समाज में लड़कों और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है
17 की उम्र में भी Muslim लड़की कर सकती है शादी, जानिए Punjab-Haryana High Court ने क्यों कहा?
याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में यह दलील दी थी कि मुस्लिम कानून के तहत यौनावस्था में प्रवेश करना और बालिग होना एक तरह है.