तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिल गया गुजारा भत्ता का अधिकार
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को Supreme Court ने बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मेंटेनेंस दान नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.
सालाना 4 लाख रुपये ज्यादा कमाती है पत्नी, तलाक के बाद पति को नहीं देना होगा मेंटेनेंस का पैसा
Divorce Case: मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट ने तलाक के मामले में आदेश दिया है कि पति अपनी पत्नी को मेंटनेंस राशि नहीं देगा क्योंकि महिला अपने पति से ज्यादा कमाती है.
Alimony: बुजुर्ग पति को 25,000 रुपये महीने दे पत्नी, पुणे की फैमली कोर्ट ने क्यों कहा?
पुणे की एक फैमिली कोर्ट ने एक 78 वर्षीय महिला को अपने 83 वर्षीय पति को मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.