New GST guideline: केवल जीएसटी-रजिस्टर्ड किरायेदारों को रेंट पर देना होगा 18% कर, यहां जानें पूरी डिटेल
एक GST पंजीकृत व्यक्ति को रहने के लिए एक आवासीय घर किराए पर देना अब जीएसटी के दायरे में है. इसकी अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की गई थी जिसमें आवासीय घर या कमरा या अपार्टमेंट किराए पर देने की सेवा पर 18% की दर से जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया है.