Income Tax की टेंशन खत्म, खरीदें Electric Vehicle और पाएं 1.5 लाख रुपये की छूट, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

सरकार वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है.