Atal Pension Yojana के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, एक अक्टूबर से ये लोग नहीं कर पाएंगे निवेश
वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन (Finance Ministry Notification) जारी करते हुए कहा है कि अब टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इस योजना में (Atal Pension Yojana Rules Changed) निवेश नहीं कर सकेंगे. यह आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था. जिसमें 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति निवेश कर सकता है.