Abortion: सभी महिलाएं 24 हफ्ते तक सुरक्षित, कानूनी गर्भपात की हकदार- सुप्रीम कोर्ट

Abortion : नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट और रूल के तहत महिला चाहे अविवाहित हो या विवाहित उसे 24 हफ़्तों तक एबॉर्शन करवाने का हक़ है.